Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024: सरकार देगी राज्य की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, जल्दी देखें आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024: सरकार देगी राज्य की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, जल्दी देखें आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 : मध्य प्रदेश सरकार एक नई योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया है जिसमें मध्य प्रदेश के गरीब निर्धन निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न करने के लिए सरकार कन्याओं को 51000 की आर्थिक सहायता देगी ।

जो कन्याएं इस योजना के लिए पात्रता को पूरी करेगी उन्हें यह सहायता राशि सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी ।

अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आप लोगों को आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप नीचे बताए हैं और साथ ही आवेदन करने हेतु जरूरी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज के अलावा योजना के उद्देश्य और उसके लाभ के बारे में भी पूरी जानकारी डिटेल में दिया गया है इसलिए आप लोग नीचे दिए गए सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर पढ़ें ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 Overview

योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
किसने जारी किया मध्यप्रदेश सरकार
कब शुरू हुआ था 2012 में
विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
लाभार्थी राज्य के गरीब कन्या, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं ।
लाभ राशि ₹51,000/-
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है ?

मध्य प्रदेश राज्य के सभी गरीब परिवार जो अपने बेटी का विवाह करने में असमर्थ है उनकी मदद के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया है जिसमें बेटियों के विवाह के लिए सरकार विवाह करने में असमर्थ परिवारों को 51000 की आर्थिक मदद दी जाएगी । इस योजना के तहत राज्य के कन्याओं के अलावा तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी असहाय गरीब परिवार जो अपने बेटियों का विवाह करने में सक्षम नहीं है उनको आर्थिक मदद देकर विवाह संपन्न करना है । जिसके लिए सरकार उन्हें इस योजना के माध्यम से 51000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

बता दे कि इस योजना के माध्यम से सरकार बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास कर रही है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की होगी । इस वजह से घड़ी परिवार इस बात के लिए जागरूक होंगे कि वह अपने बेटियों का विवाह निश्चित उम्र के बाद करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाए ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का सहायता राशि वितरण

दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का 51 हजार रुपए का सहायता राशि नीचे दिए गए किस्त के अनुसार दी जाएगी :-

  • कन्या के विवाह के बाद उनकी खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी के लिए उनको 43000 रुपए दिए जाएंगे ।
  • विवाह संस्कार में लगने वाले सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹5000 की आर्थिक मदद दिए जाएंगे ।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति कन्या ₹3000 का खर्च दिया जाएगा ।
  • इस तरह मध्य प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवार के कन्याओं के विवाह हेतु 51000 की धनराशि कुछ इस प्रकार दी जाएगी ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लाभ

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है :-

  • कन्याओं को सही उम्र में विवाह करने हेतु 51,000 की आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी ।
  • राज्य के सभी गरीब परिवार अपने बेटियों का विवाह आसानी से बिना किसी आर्थिक समस्या के करा पाएंगे ।
  • इससे बाल विवाह को रोका जा सकेगा और राज्य में साक्षरता के दरों में भी वृद्धि होगी ।
  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
  • इसके अलावा तलाकशुदा या विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती है वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा :-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय कन्या का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए ।
  • कन्या और उनके अभिभावक मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए ।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है उसकी उम्र भी 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी ।
  • निराश्रित, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने हेतु लगने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज कुछ इस प्रकार नीचे दिया गया है :-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र
  • विधवा होने की स्थिति में महिलाएं के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक और
  • पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि ।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करना होगा :-

  • कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले विवाह पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर जाना होगा ।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म” दिखेगा उस पर क्लिक करना होगा ।
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति और परिवार की वार्षिक आय जैसे जानकारी दर्ज करनी होगी ।
  • यह सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
  • इस प्रकार अंत में आवेदन को सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • दोस्तों कुछ इस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक कर सकते हैं ।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा :-

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर योजना के नाम के लिंक पर क्लिक करके आवेदन फार्म को डाउनलोड करना होगा ।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर उसमें सही-सही जानकारियां भर लेनी होगी ।
  • इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करके निकटतम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत/ जिला पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा ।
  • ऊपर दिए गएस्टेप्स को फॉलो करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और योग्यता होने पर आपका पंजीकरण योजना के अंतर्गत हो जाएगा ।
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